प्रकाश कुंज । उत्तर प्रदेश में संतकबीरनगर जिले के नगरपालिका परिषद खलीलाबाद के तत्कालीन चेयरमैन श्याम सुन्दर वर्मा एवं तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी द्वारा नियत प्राधिकरी विनियमित क्षेत्र मगहर-खलीलाबाद द्वारा भवन प्रारूप की स्वीकृति के बिना अवैध रूप से बनवाई गईं 58 दुकानों को ध्वस्त करने का आदेश नियत प्राधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट खलीलाबाद शैलेष दूबे ने
प्रकाश कुंज । उत्तर प्रदेश में संतकबीरनगर जिले के नगरपालिका परिषद खलीलाबाद के तत्कालीन चेयरमैन श्याम सुन्दर वर्मा एवं तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी द्वारा नियत प्राधिकरी विनियमित क्षेत्र मगहर-खलीलाबाद द्वारा भवन प्रारूप की स्वीकृति के बिना अवैध रूप से बनवाई गईं 58 दुकानों को ध्वस्त करने का आदेश नियत प्राधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट खलीलाबाद शैलेष दूबे ने दिया है।
सरकार बनाम अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका परिषद खलीलाबाद के तीन मुकदमों में जो अवर अभियंता विनियमत क्षेत्र की आख्या के आधार पर शुरू हुआ था में अपने अलग-अलग आदेशों में नियत प्राधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट खलीलाबाद ने कहा है कि अवर अभियंता द्वारा प्रस्तुत आख्या में भिटवा टोला, पटखौली व अन्य स्थानों पर बिना भवन प्रारूप स्वीकृत कराये नगरपालिका परिषद द्वारा अवैध रूप से दुकानें बनवाई गई हैं।
संबंध में नगरपालिका परिषद खलीलाबाद को नोटिस जारी किया गया लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया और न ही कोई जवाब दिया गया। इस कारण एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बनाई गई दुकानों के ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया। उल्लेखनीय है कि भाजपा के पूर्व चेयरमैन श्याम सुंदर वर्मा के कार्यकाल में अलग-अलग जगहों पर बने 58 दुकानों का निर्माण बिना भवन प्रारूप स्वीकृत कराए किया गया था। अब दुकानों को बनाए जाने में लगी भारी-भरकम धनराशि लागत की भरपाई कैसे होगी इस पर लोगों की निगाहें टिकी हैं।