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खतरनाक कचरे की हाथ से सफाई पर आयोग ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा

खतरनाक कचरे की हाथ से सफाई पर आयोग ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा

प्रकाश कुंज  ।  नयी दिल्ली  राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर खतरनाक कचरे की हाथ  से सफाई पर रोक लगाने से  संबंधित  उच्चतम  न्यायलय के 2023 के  आदेश को  तत्काल  अमल में लाने को कहा है। आयोग ने गुरूवार को यहां एक वक्तव्य जारी कर कहा कि खतरनाक

प्रकाश कुंज  ।  नयी दिल्ली  राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर खतरनाक कचरे की हाथ  से सफाई पर रोक लगाने से  संबंधित  उच्चतम  न्यायलय के 2023 के  आदेश को  तत्काल  अमल में लाने को कहा है।
आयोग ने गुरूवार को यहां एक वक्तव्य जारी कर कहा कि खतरनाक कचरे की हाथ से सफाई की परंपरा पर रोक लगाने के लिए उसने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों तथा प्रशासकों को पत्र लिखकर उच्चतम न्यायालय के आदेश को लागू करने को कहा है। उच्चतम न्यायालय ने इस आदेश के तहत 14 निर्देश जारी किये थे। इनका उद्देश्य ‘मैनुअल स्कैवेंजिंग’ और खतरनाक सीवर सफाई की अमानवीय तथा जाति-आधारित प्रथा को खत्म करना है।
आयोग ने संबंधित अधिकारियों को आठ सप्ताह के भीतर एक कार्रवाई रिपोर्ट दो को भी कहा है।

आयोग ने कहा है कि यह प्रथा मानवाधिकारों, विशेष रूप से कानून के समक्ष सम्मान और समानता के साथ जीने के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। आयोग ने पाया  है  कि  संवैधानिक और  कानूनी  सुरक्षा  उपायों  के  साथ-साथ उच्चतम न्यायालय द्वारा इस वर्ष 29 जनवरी को खतरनाक कचरे की हाथ से सफाई पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा के बावजूद देश के कुछ हिस्सों में खतरनाक कचरे की बिना मशीन के सफाई की खबरें आ रही हैं।

आयोग ने इसे देखते हुए निम्न उपायों के तत्काल कार्यान्वयन की सिफारिश की है। स्थानीय अधिकारियों,  ठेकेदारों और आम  जनता  सहित हितधारकों के बीच मैनुअल  स्कैवेंजिंग  के निषेध और  प्रासंगिक  न्यायिक निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। इस बारे में संवेदनशीलता कार्यक्रम चलाकर जागरूकता फैलाई जाये और मजबूत निगरानी प्रणाली शुरू की जाये।

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