श्रीगंगानगर । राजस्थान में श्रीगंगानगर के मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायालय ने अवैध पोस्त रखने के दोषी काे सोमवार को पांच वर्ष के कठोर के कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने अभियुक्त जगदीप सिंह को अवैध पोस्त रखने का दोषी करार देते हुए उस पर
श्रीगंगानगर । राजस्थान में श्रीगंगानगर के मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायालय ने अवैध पोस्त रखने के दोषी काे सोमवार को पांच वर्ष के कठोर के कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने अभियुक्त जगदीप सिंह को अवैध पोस्त रखने का दोषी करार देते हुए उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया, जिसे अदा नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
हिंदूमलकोट थाना क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने सीमा क्षेत्र में गश्त के दौरान जगदीप सिंह को एक कट्टे में आठ किलो 200 ग्राम पोस्त ले जाते हुए पकड़ा था।