जयपुर । राजस्थान वित्त निगम द्वारा शुक्रवार (30 मई) को प्रातः 10.00 बजे से सायंकाल 5.30 बजे तक शाखा कार्यालय जयपुर (सेन्ट्रल) सी-96. जगन पथ, चौमू हाउस, सी स्कीम में एक औद्योगिक शिविर आयोजित किया जाएगा। निगम के उप प्रबंधक श्री सत्यवान सिंघल ने बताया कि शिविर में निगम द्वारा 45 वर्ष से कम आयु के
जयपुर । राजस्थान वित्त निगम द्वारा शुक्रवार (30 मई) को प्रातः 10.00 बजे से सायंकाल 5.30 बजे तक शाखा कार्यालय जयपुर (सेन्ट्रल) सी-96. जगन पथ, चौमू हाउस, सी स्कीम में एक औद्योगिक शिविर आयोजित किया जाएगा।
निगम के उप प्रबंधक श्री सत्यवान सिंघल ने बताया कि शिविर में निगम द्वारा 45 वर्ष से कम आयु के सीनियर सैकेण्डरी स्नातक, डिप्लोमाधारी, तकनीकी स्नातक युवाओं को उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 6 प्रतिशत की ब्याज में छूट की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जायेगी तथा युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत युवा उद्यमी से आवेदन शुल्क व प्रोसेसिंग शुल्क भी नहीं लिया जायेगा। इस कैम्प में ऋण आवेदन पत्रावलियां तैयार करवाकर मौके पर ही स्वीकार की जायेंगी।
उन्होंने बताया कि युवा उद्यमिता प्रोत्याहन योजना के अन्तर्गत 45 वर्ष से कम आयु के सीनियर सैकेण्डरी, स्नातक, डिप्लोमाधारी, तकनीकी स्नातक युवाओं को ब्याज सवर्मेशन की लिमिट को ऋण राशि 150 लाख से बढ़ाकर 200 लाख की गई है। गुड बारोबर स्कीम में पुर्नभुगतान समय को 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष किया गया है। दस करोड से अधिक के ऋण के लिए एप्लीकेशन फीस अधिकतम एक लाख रूपये की गई है।
प्रोसेसिंग चार्जेज 0.50 प्रतिशत से घटाकर 0:25 प्रतिशत किया गया है। फ्लैक्सी योजना के अन्तर्गतत पात्रता ऑपरेटिव डीलिंग 4 वर्ष घटाकर 3 वर्ष एवं पलैक्सी योजना में ब्याज दर को 10.75 प्रतिशत से घटाकर 10.25 प्रतिशत किया गया है। सरल स्कीम के अन्तर्गत पूर्व में भूमि व भवन की ऋण की पात्रता 60 प्रतिशत थी जिसे बढाकर 70 प्रतिशत किया गया है। सीए पात्रता धारी को व्यवसाय सहयोगी के रूप में नियुक्त कर निगम को प्राप्त प्रोसेसिंग फीस का 50 प्रतिशत भुगतान प्रोत्साहन राशि के रूप में किया जाना तय किया गया है।