प्रकाश कुंज । चंडीगढ़ हरियाणा सरकार ने नूह जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं (2जी/3जी/4जी/5जी/सीडीएमए/जीपीआरएस), बल्क एसएमएस और वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को सोमवार रात नौ बजे तक निलंबित कर दिया है। बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज सेवा पर पाबंदी नहीं लगायी गयी है। यह निलंबन 13
प्रकाश कुंज । चंडीगढ़ हरियाणा सरकार ने नूह जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं (2जी/3जी/4जी/5जी/सीडीएमए/जीपीआरएस), बल्क एसएमएस और वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को सोमवार रात नौ बजे तक निलंबित कर दिया है। बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज सेवा पर पाबंदी नहीं लगायी गयी है।
यह निलंबन 13 जुलाई, 2025 को रात नौ बजे से 14 जुलाई को रात नौ बजे तक प्रभावी रहेगा। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने इस आशय का आदेश जारी किया है।
प्रवक्ता ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एसएमएस के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित किया गया है।
यह आदेश जन सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत सावधानी बरतते हुए जारी किया गया है। व्यक्तिगत एसएमएस, मोबाइल रिचार्ज, बैंकिंग एसएमएस, वॉयस कॉल और कॉर्पोरेट तथा घरेलू दोनों ही क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड तथा लीज्ड लाइनों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवाओं के लिए छूट प्रदान की गयी है। ये उपाय सुनिश्चित करने के लिए है कि राज्य के वाणिज्यिक और वित्तीय हितों के साथ-साथ व्यक्तियों की बुनियादी घरेलू ज़रूरतें भी अप्रभावित रहें।
हरियाणा में कार्यरत सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नूंह में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, सभी सामुदायिक समूहों से प्रशासन के साथ सहयोग करने का आग्रह किया गया है।