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ब्रिटेन की अदालत ने भारतीय बैंक धोखाधड़ी मामले में नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज की

ब्रिटेन की अदालत ने भारतीय बैंक धोखाधड़ी मामले में नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज की

प्रकाश कुंज । चेन्नई/नयी दिल्ली ब्रिटैन में लंदन की एक अदालत ने 2019 से ब्रिटेन की जेल में बंद और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज बैंक धोखाधड़ी मामले में भारत में मुकदमे के लिए वांछित उद्योगपति नीरव मोदी की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। सीबीआई की ओर से जारी विज्ञप्ति

प्रकाश कुंज । चेन्नई/नयी दिल्ली ब्रिटैन में लंदन की एक अदालत ने 2019 से ब्रिटेन की जेल में बंद और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दर्ज बैंक धोखाधड़ी मामले में भारत में मुकदमे के लिए वांछित उद्योगपति नीरव मोदी की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।

सीबीआई की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक लंदन के किंग्स बेंच डिवीजन के हाईकोर्ट ने नीरव मोदी की ओर से पेश ताजा जमानत याचिका खारिज कर दी।
गौरतलब है कि नीरव मोदी एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी है, जो पंजाब नेशनल बैंक से 6498.20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए सीबीआई के बैंक धोखाधड़ी मामले में भारत में वांछित है। ब्रिटेन की अदालत ने भारत सरकार के पक्ष में उसके प्रत्यर्पण को पहले ही मंजूरी दे दी है।

ब्रिटेन में हिरासत में लिए जाने के बाद से नीरव मोदी की यह 10 वीं जमानत याचिका है।

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