प्रकाश कुंज । मुंबई भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ग्राहकों की शिकायतों से जुड़ी जानकारी को अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में सही ढंग से न दर्शाने के आरोप में येस बैंक लिमिटेड पर 29 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने शुक्रवार को बताया कि यह जुर्माना “वित्तीय विवरण प्रस्तुति और प्रकटीकरण”
प्रकाश कुंज । मुंबई भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ग्राहकों की शिकायतों से जुड़ी जानकारी को अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में सही ढंग से न दर्शाने के आरोप में येस बैंक लिमिटेड पर 29 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने शुक्रवार को बताया कि यह जुर्माना “वित्तीय विवरण प्रस्तुति और प्रकटीकरण” से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के चलते लगाया गया है। बैंक के वित्त वर्ष 2023-24 की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि उसने ग्राहकों की शिकायतों के आंकड़ों को अधूरी या गलत तरह से पेश किया।
केंद्रीय बैंक ने निरीक्षण के बाद बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें पूछा गया था कि नियमों के उल्लंघन पर उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। बैंक की ओर से जवाब और सुनवाई के दौरान दी गई दलीलों के बावजूद आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन को सही पाया और जुर्माना लगाने का निर्णय लिया।